चेक बाउंस पर एक साल की कैद

हरिद्वार। चेक बाउंस के केस में सिविल जज जेडी/जेएन हेमंत सिंह राणा ने दोषी सुल्तान अली उर्फ विक्की पुत्र सज्जाद को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
परिवादी के अधिवक्ता तरसेम सिंह चौहान ने बताया कि वादी मनोज कुमार पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी सीतापुर, ज्वालापुर ने आरोपी सुल्तान अली को तीन लाख रुपये उधार दिए थे। आरोपी सुल्तान ने तीन लाख रुपये का चेक दिया था। लेकिन, खाते में रकम न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सुल्तान अली को एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन लाख दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए।

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